eBiharDigitalNews

डिजिटल युग का डिजिटल समाचार

“पहली बार परिवहन विभाग भी लोक अदालत के दायरे में, DM वैभव श्रीवास्तव की बड़ी जानकारी”

छपरा: राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर सारण जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने और अपने मामलों के निपटारे की अपील की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लोग आपसी सहमति और सरल प्रक्रिया के तहत अपने वादों का समाधान करा सकते हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार हाई कोर्ट के निर्देशानुसार पहली बार परिवहन विभाग (ट्रांसपोर्ट विभाग) को भी राष्ट्रीय लोक अदालत के दायरे में शामिल किया गया है। अब परिवहन विभाग से जुड़े मामलों का भी निपटारा लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि जिन लोगों के परिवहन विभाग से संबंधित मामले लंबित हैं, वे राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर अपने वादों का त्वरित और आसान निपटारा करा सकते हैं। साथ ही लोगों से अपील की कि वे इस व्यवस्था का लाभ उठाएं और अपने विवादों को सुलह के माध्यम से समाप्त करें।

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *