छपरा, 11 जून 2026: सारण जिले के परसा थाना कांड संख्या 79/23 में पत्नी की हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सारण पुलिस द्वारा जारी जानकारी के अनुसार यह मामला 8 अप्रैल 2023 को दर्ज किया गया था, जिसमें हत्या की धारा 302 तथा साक्ष्य मिटाने से संबंधित धारा 201 के तहत मामला दर्ज हुआ था।
मामले में अभियुक्त अनिल सिंह, पिता स्वर्गीय उमेश सिंह, निवासी हरपुर परसा, थाना परसा, जिला सारण के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद माननीय विशेष न्यायालय एडीजे-5, सारण (छपरा) ने उसे दोषी पाया।
न्यायालय ने हत्या के अपराध में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि दोषी निर्धारित अर्थदंड जमा नहीं करता है तो उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सारण पुलिस ने इसे गंभीर अपराधों में त्वरित न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ प्रभावी अनुसंधान और सशक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के कारण न्यायालय से दोषसिद्धि सुनिश्चित हो सकी।
इस फैसले के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है और लोगों ने न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है। पुलिस ने कहा है कि भविष्य में भी हत्या और अन्य जघन्य अपराधों के मामलों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए अभियान जारी रहेगा।
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