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रेरा से बिना निबंधन किए भूमि बिक्री करने वाले 21 डेवलपर चिह्नित, आमजनों से सतर्कता की अपील

छपरा, 2 जून 2025 – रेरा, बिहार एवं जिलाधिकारी, सारण के संयुक्त नेतृत्व में आज रेरा से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जाँच आयुक्त ने बताया कि यदि कोई डेवलपर 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र में प्लॉट बेचता है या किसी अपार्टमेंट में 8 से अधिक फ्लैट बनाता है, तो उसे रेरा में निबंधन कराना अनिवार्य है। बिना निबंधन के प्लॉट/फ्लैट बेचना या विज्ञापन देना रेरा एक्ट की धारा 3 के उल्लंघन में आता है, जिस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

रेरा निबंधन से पहले:

कोई विज्ञापन नहीं दिया जा सकता, न अखबारों में, न ऑनलाइन और न सोशल मीडिया पर।

बोर्ड लगाना अनिवार्य है, जिस पर रेरा निबंधन संख्या एवं QR कोड हो ताकि आमजन संबंधित जानकारी आसानी से देख सकें।

रेरा निबंधन संख्या:

एजेंट का निबंधन संख्या: BRERA A…

प्रोजेक्ट/डेवलपर का निबंधन संख्या: BRERA P…

31 मई 2025 को छपरा सदर, सोनपुर, दिघवारा और दरियापुर में निरीक्षण कर 21 डेवलपर कंपनियों को चिह्नित किया गया है, जो बिना रेरा निबंधन के भूमि बेच रही थीं। आमजनों से अपील है कि निम्न कंपनियों से जमीन न खरीदें:

  1. गौतम बुद्ध नगर (Divine Buildcon Pvt. Ltd.)
  2. शीतल ग्रीन सिटी (Shital Buildcon Pvt. Ltd.)
  3. Big Dream (Shree Punya City Pvt. Ltd.)
  4. Green Park (Green Homes Buildtech Pvt. Ltd.)
  5. Highway Pride (Dream Amazing Realtech Pvt. Ltd.)
  6. लावण्या Town Phase – 2 (Lavanya Infra Pvt. Ltd.)
  7. Fresh Land (Bold India Infra Pvt. Ltd.)
  8. Phenomenal Project Pvt. Ltd.
  9. Daksh Enterprise
  10. Evergreen Homes (Maa Ambey Trader Pvt. Ltd.)
  11. RA V Residency (RAV Global Solution Pvt. Ltd.)
  12. Sheetal Green City – NGRP
  13. Sheetal Green City – NGBP
  14. The Sai Green
  15. Nidhi One Homes
  16. Evergreen Homes
  17. Dream Village
  18. Saran Properties
  19. Yashraj & Company
  20. Arya City
  21. Bhola Hardware & Construction

अपील:
भूमि क्रय से पहले रेरा निबंधन संख्या जरूर जांचें और धोखाधड़ी से बचें। किसी भी शंका या जानकारी के लिए रेरा की वेबसाइट या जिला प्रशासन से संपर्क करें।

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